मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड आर्मी जवान को शराब माफिया से जोड़कर उनके घर पर छापेमारी कर 52 लाख रुपये व 200 ग्राम सोने के जेवरात जब्त करने वाली पुलिस टीम पर डकैती की एफआईआर दर्ज होगी। 2 जून को ही पश्चिमी एसीजेएम पंचम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ करजा थानेदार मणिभूषण सिंह ने जिला जज के न्यायालय में अपील की थी। जिसके बाद अब जिला जज मनोज कुमार सिन्हा ने भी एसीजेएम के आदेश को बरकरार रखा है। जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज करनी होगी।
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बताते चले कि 22 फरवरी की रात को रिटायर्ड आर्मी जवान हरिद्वार प्रसाद के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान छापेमारी कर रही टीम ने उनके घर से 52 लाख रुपये व 200 ग्राम सोने के जेवरात जब्त कर लिया था। फिर, शराब सिंडिकेट से जोड़कर केस भी बनाया था। वही, जब्त रुपये को ट्रेजरी में जमा कराया गया था। जिसके बाद हरिद्वार प्रसाद ने 26 फरवरी को कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था।
इसमें उन्होंने तत्कालीन करजा थानेदार बीके यादव व अन्य पुलिसकर्मी पर घर मे घुसकर 52 लाख रुपए व 200 ग्राम सोना लूटने का आरोप लगाया था। आपको बता दे कि छापेमारी का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन प्रभारी थानेदार बीके यादव शराब तस्करी में शामिल होने का आरोप था। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की इलाके में स्प्रिट लदे ट्रक से उसे एन्टी लिकर टास्क फ़ोर्स ने गिरफ्तार किया था। फिर, उसे जेल भेजा गया था।
Source : Dainik Bhaskar