क्या आप बिहार से हैं । राशन कार्ड बनवाने के लिये रोज कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं । लेकिन समझ में नही आ रहा है कि कैसे बनवाएं । तो आपके लिये खुशखबरी है । अब राशन कार्ड बनाना बहुत आसान हो गया है । इन आसान उपायों से आप आसानी से राशन कार्ड बनवा सकते हैं । इसके लिये आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.epds.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बिहार में मुख्य रूप से तीन तरहे के राशन कार्ड
एपीएल कार्डः यह गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले परिवारों को जारी किया जाता है। राशन कार्ड का रंग केसरिया होता है।
बीपीएल कार्डः यह गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को जारी किया जाता है। इस प्रकार के राशन कार्ड या तो गुलाबी या फिर लाल रंग के होते हैं
एएवाई कार्डः यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जारी किया जाता है। इस प्रकार के राशन कार्ड पीले रंग के पाए जाते हैं।
यदि आप बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो आपको नीचे दिए गए प्रक्रिया को अपनाना होगा। यदि किसी भी स्थिति में आप निवास प्रमाण प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो उस परिस्थिति में आपके आसपास के दो अलग-अलग साक्षियों के बयानों को रिकॉर्ड करके सत्यापन किया जा सकता है।
राशन कार्ड अप्लाई करने के तरीका को समझें
सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www।bihar।com/RationCard।aspx से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या इसे एसडीओ कार्यालय या पास के राशन कार्ड कार्यालय से प्राप्त करें।
इसके बाद आवेदन पत्र में सभी विवरण को सही तरीके से भरें।
आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें और राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं।
आवेदन फॉर्म को निकटतम राशन कार्ड कार्यालय में जमा करें और अपेक्षित शुल्क का भुगतान करें।
अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
यदि सभी भरे विवरण और प्रमाण पत्र सही मिले तो राशन कार्ड आपके पते पर भेजा जाएगा।
नोट: बिहार राज्य में राशन कार्ड की तैयारी के लिए मानक निर्धारित समय सारिणी आम तौर पर 15 दिन है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदक बिहार का स्थाई रूप से निवासी होना चाहिए
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी पहचान पत्र
मोबाइल नंबर