बिहार सरकार अब प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 3 लाख रुपये देगी। परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 50 फीसदी या अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ ऐसे प्रखंडों को मिलेगा जहां पर पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर के अलावे एक भी मोटरवाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है। यानी, योजना का लाभ प्रदूषण जांच केंद्र विहीन प्रखंडों को मिलेगा।
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन देना। इसके लिए जल्द ही विभाग के वेबसाइट पर विज्ञापन का प्रकाशन होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन जमा करनी होगी। आवेदन करने वाले स्थायी निवासी होंगे।
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। एक प्रखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी। यदि शैक्षणिक योग्यता एक है तो अधिक उम्र वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
चयनित आवेदक को प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के बाद अगले 3 साल तक केंद्र को संचालित रखना है। परिवहन विभाग द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को सड़क सुरक्षा निधि से आवंटन उपलब्ध कराएगा।