पटना में अब खुले में तंबाकू खाने और उसे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नगर निगम का टास्क फोर्स अब ऐसे लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगाएगा बल्कि उन्हें सजा भी दिलवाएगा। पटना नगर निगम एवं सीड द्वारा आयोजित वर्कशॉप में रणनीति तैयार की गई है।
![Bihar me Gutkha bechna padega bhari, Khule me gutkha ki bikri par rok, Gutkha aur tambaku par rok, Gutkha ki bikri par lagegi rok, Bihar me gutkha ban,](https://www.thehawabaaz.com/wp-content/uploads/2021/09/Gutkha-bechne-aur-khane-par-partibandh.jpg)
बता दें कि पटना में हजारों की संख्या में तंबाकू की दुकानें हैं एवं खुले में लोग धूम्रपान एवं तंबाकू का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। कोरोना नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पटना नगर निगम अब इनसे सख्ती से निपटेगा। इस पर रोक लगाने के लिए नगर निगम द्वारा सख्त कदम उठाया जा रहा है।
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नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शहर में तंबाकू की बिक्री करने वालों को पटना नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने पर प्रावधानों के अनुसार दंड और तय अवधि की सजा होगी। इसके अलावा यह नियम लागू किया जाएगा कि तंबाकू के दुकानों पर अन्य खाद्य सामग्री बिस्किट, चॉकलेट जैसी चीजें न बेची जाएं। इसके लिए नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के निर्देश पर पटना नगर निगम द्वारा टीम का गठन किया जाएगा।