बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए बीडीओ को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्व से अलग कर दिया है। साथ ही डीडीसी को भी जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के के दायित्व से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 के प्रभावी हो जाने के बाद बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को 21अगस्त को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के के पद पर पदस्थापित किया गया है । उन्हें अब बगल वाले प्रखंड का भी प्रभार दे दिया गया है। इस तरह से बीडीओ के जिम्मे जो काम था वह अब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी संभालेंगे।
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मंत्री सम्राट चौधरी बोले- काम में और तेजी आयेगी
बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से अब विकास के कार्यों में और भी गति आएगी। प्रखंड पंचायत पदाधिकारी जिनकी तैनाती की गई थी उन्हें बगल वाले प्रखंड में पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने 164 प्रखंड पंचायत पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी को प्रखंडों में अतिरिक्त प्रभार दिया है।