
बेकाबू होते कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइंस भी जारी कर दी। लॉकडाउन-5 में लगाई गई कई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। सिर्फ सरकारी और निजी कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ दफ्तर खोलने की छूट दी गई है। दुकानों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत होगी। ऑनलॉक -3 के तहत केन्द्र ने नाइट कर्फ्यू से छूट दी है पर बिहार में यह जारी रहेगा।
कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन-5 लागू किया है। इसके समाप्त होने के पूर्व 30 जुलाई को सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन- 6 का आदेश जारी कर दिया है। यह राज्य, जिला, अनुमंडल, अंचल मुख्यालयों के साथ नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगा। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत लगभग वहीं पाबंदियां लॉकडाउन- 6 में भी जारी रहेंगी, जो पहले थीं।

यहॉं हम बता रहे हैं क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, आसान भाषा में
- केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति (सुरक्षा बलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और डाकघरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है)
- बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है।
- राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे। (सुरक्षा बल, आग और आपातकालीन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिताओं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाजिक कल्याण के कार्यालय में काम होगा)
- व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। दुकानें भी खुलेंगी। पहले इसकी इजाजात नहीं थी। हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी।
- लॉकडाउन के दौरान टैक्टी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है।
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी।
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
- जनभागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी।
- सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी।












